Saturday, June 20, 2026

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दुधवा टाइगर रिजर्व में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 11 वन कर्मियों के हुए स्थानांतरण आदेश जारी।



(ब्यूरो अमरनाथ/ बेनकाब भ्रष्टाचार न्यूज़।)

लखीमपुर-खीरी। दुधवा टाइगर रिजर्व प्रशासन ने स्थानांतरण नीति वर्ष 2026–27 के तहत वन विभाग में तैनात कर्मियों के तबादलों को लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। मुख्य वन संरक्षक एवं फील्ड डायरेक्टर कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार वन रक्षक एवं वन्यजीव रक्षक श्रेणी के कुल 11 कर्मियों का विभिन्न प्रभागों में स्थानांतरण किया गया है।

जारी आदेश के अनुसार कुछ कर्मियों को दुधवा टाइगर रिजर्व प्रभाग, पलिया-खीरी से बफर जोन तथा कतर्नियाघाट वन्यजीव प्रभाग, बहराइच भेजा गया है, जबकि कुछ कर्मचारियों को वहां से दुधवा में नई तैनाती दी गई है। आदेश में संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि स्थानांतरित कर्मचारियों को नियत समय सीमा के भीतर नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें।

विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण न करने पर स्थानांतरण नीति के तहत आवश्यक अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही माह जून 2026 का वेतन नई तैनाती स्थल से आहरित किए जाने की व्यवस्था भी लागू रहेगी।

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दुधवा टाइगर रिजर्व में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 11 वन कर्मियों के हुए स्थानांतरण आदेश जारी।



(ब्यूरो अमरनाथ/ बेनकाब भ्रष्टाचार न्यूज़।)

लखीमपुर-खीरी। दुधवा टाइगर रिजर्व प्रशासन ने स्थानांतरण नीति वर्ष 2026–27 के तहत वन विभाग में तैनात कर्मियों के तबादलों को लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। मुख्य वन संरक्षक एवं फील्ड डायरेक्टर कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार वन रक्षक एवं वन्यजीव रक्षक श्रेणी के कुल 11 कर्मियों का विभिन्न प्रभागों में स्थानांतरण किया गया है।

जारी आदेश के अनुसार कुछ कर्मियों को दुधवा टाइगर रिजर्व प्रभाग, पलिया-खीरी से बफर जोन तथा कतर्नियाघाट वन्यजीव प्रभाग, बहराइच भेजा गया है, जबकि कुछ कर्मचारियों को वहां से दुधवा में नई तैनाती दी गई है। आदेश में संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि स्थानांतरित कर्मचारियों को नियत समय सीमा के भीतर नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें।

विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण न करने पर स्थानांतरण नीति के तहत आवश्यक अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही माह जून 2026 का वेतन नई तैनाती स्थल से आहरित किए जाने की व्यवस्था भी लागू रहेगी।

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