रमाकांत पांडे ब्यूरो चीफ
बेनकाब भ्रष्टाचार
अंबेडकर नगर
*समेकित शिक्षा के अंतर्गत विशिष्ट आवश्यकता वाले दिव्यांग बच्चों को सहायक उपकरण/यंत्र उपलब्ध कराए जाने हेतु कैंप का आयोजन*
अंबेडकरनगर l जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ पूनम मिश्रा ने बताया कि महानिदेशक, स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना कार्यालय के निर्देशानुसार समेकित शिक्षा के अन्तर्गत वर्ष 2026-27 में एलिम्को कानपुर के सहयोग से परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के साथ ही को-लोकेटेड आँगनवाड़ी केन्द्र/बाल वाटिका एवं बेसिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित शासकीय सहायता प्राप्त (Government Aided) विद्यालयों के (दिव्यांग) विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को सहायक उपकरण / यन्त्र उपलब्ध कराने हेतु जनपद में मेजरमेंट एवं डिस्ट्रीब्यूशन कैम्प्स का आयोजन किया जाना है। उक्त कैम्प में शारीरिक, बौद्धिक, दृष्टि एवं वाक्श्रवण दिव्यांग बच्चों को सहायक उपकरण/यन्त्र उपलब्ध कराने के लिए मेजरमेंट शिविर आगामी 18 अगस्त को ब्लॉक संसाधन केन्द्र अकबरपुर एवं 19 अगस्त को ब्लॉक संसाधन केन्द्र जलालपुर पर एलिम्को कानपुर के सहयोग से मेजरमेंट कैम्प का आयोजन प्रात: 10.00 बजे से किया जाना है। उक्त कैम्प में चिन्हित दिव्यांग बच्चों को दिनांक 23 अक्टूबर 2026 को ब्लॉक संसाधन केन्द्र अकबरपुर एवं दिनांक 24 अक्टूबर 2026 को ब्लॉक संसाधन केन्द्र जलालपुर पर एलिम्को कानपुर के सहयोग से उपकरण वितरण / डिस्ट्रीब्यूशन कैम्प का आयोजन किया जाना है। परीक्षण एवं पंजीकरण तिथि को दिव्यांगता का परीक्षण कर उपकरणों का निर्धारण किया जायेगा। पंजीकरण हेतु प्रत्येक बच्चा अपने साथ पासपोर्ट साइज की दिव्यांगता प्रदर्शित करती हुई 02 फोटो, यूनीक डिसेबिलिटी पहचान पत्र / मुख्य चिकित्साधिकारी अम्बेडकरनगर द्वारा निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र (40 प्रतिशत या उससे अधिक) की छायाप्रति एवं मूल कॉपी, आधार कार्ड की छायाप्रति एवं मूल कॉपी, अभिभावक का आय प्रमाण पत्र (ग्राम प्रधान, सभासद, विधायक, सांसद अथवा तहसील स्तर से निर्गत) एवं प्रधानाध्यापक द्वारा जारी विद्यालय, कक्षा एवं प्रवेशांक का प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से लायेगा। प्रत्येक बच्चे को यह स्वतंत्रता होगी कि वह अपनी सुविधानुसार किसी भी कैम्प में पंजीकरण करा सकता है। निःशुल्क उपकरण की सुविधा 02 वर्ष में केवल एक बार ही अनुमन्य है अतः गत वर्ष उपकरण प्राप्त करने वाले बच्चों को निःशुल्क उपकरण की सुविधा देय नहीं होगी।
रमाकांत पांडे ब्यूरो चीफ बेनकाब भ्रष्टाचार अंबेडकर नगर *समेकित शिक्षा के अंतर्गत विशिष्ट आवश्यकता वाले दिव्यांग बच्चों को सहायक उपकरण/यंत्र उपलब्ध कराए जाने हेतु कैंप का आयोजन*
रमाकांत पांडे ब्यूरो चीफ बेनकाब भ्रष्टाचार अंबेडकर नगर *समेकित शिक्षा के अंतर्गत विशिष्ट आवश्यकता वाले दिव्यांग बच्चों को सहायक उपकरण/यंत्र उपलब्ध कराए जाने हेतु कैंप का आयोजन*
रमाकांत पांडे ब्यूरो चीफ
बेनकाब भ्रष्टाचार
अंबेडकर नगर
*समेकित शिक्षा के अंतर्गत विशिष्ट आवश्यकता वाले दिव्यांग बच्चों को सहायक उपकरण/यंत्र उपलब्ध कराए जाने हेतु कैंप का आयोजन*
अंबेडकरनगर l जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ पूनम मिश्रा ने बताया कि महानिदेशक, स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना कार्यालय के निर्देशानुसार समेकित शिक्षा के अन्तर्गत वर्ष 2026-27 में एलिम्को कानपुर के सहयोग से परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के साथ ही को-लोकेटेड आँगनवाड़ी केन्द्र/बाल वाटिका एवं बेसिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित शासकीय सहायता प्राप्त (Government Aided) विद्यालयों के (दिव्यांग) विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को सहायक उपकरण / यन्त्र उपलब्ध कराने हेतु जनपद में मेजरमेंट एवं डिस्ट्रीब्यूशन कैम्प्स का आयोजन किया जाना है। उक्त कैम्प में शारीरिक, बौद्धिक, दृष्टि एवं वाक्श्रवण दिव्यांग बच्चों को सहायक उपकरण/यन्त्र उपलब्ध कराने के लिए मेजरमेंट शिविर आगामी 18 अगस्त को ब्लॉक संसाधन केन्द्र अकबरपुर एवं 19 अगस्त को ब्लॉक संसाधन केन्द्र जलालपुर पर एलिम्को कानपुर के सहयोग से मेजरमेंट कैम्प का आयोजन प्रात: 10.00 बजे से किया जाना है। उक्त कैम्प में चिन्हित दिव्यांग बच्चों को दिनांक 23 अक्टूबर 2026 को ब्लॉक संसाधन केन्द्र अकबरपुर एवं दिनांक 24 अक्टूबर 2026 को ब्लॉक संसाधन केन्द्र जलालपुर पर एलिम्को कानपुर के सहयोग से उपकरण वितरण / डिस्ट्रीब्यूशन कैम्प का आयोजन किया जाना है। परीक्षण एवं पंजीकरण तिथि को दिव्यांगता का परीक्षण कर उपकरणों का निर्धारण किया जायेगा। पंजीकरण हेतु प्रत्येक बच्चा अपने साथ पासपोर्ट साइज की दिव्यांगता प्रदर्शित करती हुई 02 फोटो, यूनीक डिसेबिलिटी पहचान पत्र / मुख्य चिकित्साधिकारी अम्बेडकरनगर द्वारा निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र (40 प्रतिशत या उससे अधिक) की छायाप्रति एवं मूल कॉपी, आधार कार्ड की छायाप्रति एवं मूल कॉपी, अभिभावक का आय प्रमाण पत्र (ग्राम प्रधान, सभासद, विधायक, सांसद अथवा तहसील स्तर से निर्गत) एवं प्रधानाध्यापक द्वारा जारी विद्यालय, कक्षा एवं प्रवेशांक का प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से लायेगा। प्रत्येक बच्चे को यह स्वतंत्रता होगी कि वह अपनी सुविधानुसार किसी भी कैम्प में पंजीकरण करा सकता है। निःशुल्क उपकरण की सुविधा 02 वर्ष में केवल एक बार ही अनुमन्य है अतः गत वर्ष उपकरण प्राप्त करने वाले बच्चों को निःशुल्क उपकरण की सुविधा देय नहीं होगी।






