रमाकांत पांडे ब्यूरो चीफ
बेनकाब भ्रष्टाचार
अंबेडकर नगर
*कृषक भाई फसलों के नुकसान की भरपाई के लिए पीएम फसल बीमा अवश्य कराएं – उप निदेशक कृषि*
अम्बेडकरनगर l उप कृषि निदेशक कृषि ने जनपद के समस्त किसान भाइयों को जानकारी देते हुए बताया है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ मौसम 2026 में अधिसूचित फसलों का बीमा कराने हेतु कृषकों द्वारा देय बीमा प्रीमियम जमा करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2026 निर्धारित है जनपद के समस्त कृषक निर्धारित अंतिम तिथि से पूर्व अपनी अधिसूचित फसलों (धान एवं केला) का बीमा अवश्य करा लें, ताकि प्राकृतिक आपदा, प्रतिकूल मौसम अथवा अन्य अधिसूचित जोखिमों के कारण फसल क्षति होने की स्थिति में योजना के प्रावधानों के अनुसार बीमा लाभ प्राप्त किया जा सके।कृषक भाई अपना फसल बीमा बैंक शाखा अधिकृत बीमा कंपनी के प्रतिनिधि अथवा निर्धारित ऑनलाइन माध्यम PMFBY से करा सकते हैं। ऋणी कृषकों के लिए संबंधित बैंक शाखा में तथा गैर – ऋणी कृषकों के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ऑनलाईन (PMFBY) जन सेवा केन्द्र के माध्यम से बीमा कराया जा सकता है ।उन्होंने कृषकों को सलाह दी है कि बीमा कराते समय आधार संख्या, बैंक खाता विवरण, भूमि संबंधी अभिलेख तथा बोई गई फसल का सही विवरण उपलब्ध रखें तथा प्रीमियम जमा करने के उपरांत प्राप्त रसीद सुरक्षित रखें।उन्होंने समस्त कृषक बन्धुओं से अपील है कि 31 अगस्त 2026 की अंतिम तिथि का इंतजार न करते हुए समय से फसल बीमा कराकर अपनी फसल को संभावित प्राकृतिक जोखिमों से सुरक्षित
करें |
रमाकांत पांडे ब्यूरो चीफ बेनकाब भ्रष्टाचार अंबेडकर नगर *कृषक भाई फसलों के नुकसान की भरपाई के लिए पीएम फसल बीमा अवश्य कराएं – उप निदेशक कृषि*
रमाकांत पांडे ब्यूरो चीफ बेनकाब भ्रष्टाचार अंबेडकर नगर *कृषक भाई फसलों के नुकसान की भरपाई के लिए पीएम फसल बीमा अवश्य कराएं – उप निदेशक कृषि*
रमाकांत पांडे ब्यूरो चीफ
बेनकाब भ्रष्टाचार
अंबेडकर नगर
*कृषक भाई फसलों के नुकसान की भरपाई के लिए पीएम फसल बीमा अवश्य कराएं – उप निदेशक कृषि*
अम्बेडकरनगर l उप कृषि निदेशक कृषि ने जनपद के समस्त किसान भाइयों को जानकारी देते हुए बताया है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ मौसम 2026 में अधिसूचित फसलों का बीमा कराने हेतु कृषकों द्वारा देय बीमा प्रीमियम जमा करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2026 निर्धारित है जनपद के समस्त कृषक निर्धारित अंतिम तिथि से पूर्व अपनी अधिसूचित फसलों (धान एवं केला) का बीमा अवश्य करा लें, ताकि प्राकृतिक आपदा, प्रतिकूल मौसम अथवा अन्य अधिसूचित जोखिमों के कारण फसल क्षति होने की स्थिति में योजना के प्रावधानों के अनुसार बीमा लाभ प्राप्त किया जा सके।कृषक भाई अपना फसल बीमा बैंक शाखा अधिकृत बीमा कंपनी के प्रतिनिधि अथवा निर्धारित ऑनलाइन माध्यम PMFBY से करा सकते हैं। ऋणी कृषकों के लिए संबंधित बैंक शाखा में तथा गैर – ऋणी कृषकों के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ऑनलाईन (PMFBY) जन सेवा केन्द्र के माध्यम से बीमा कराया जा सकता है ।उन्होंने कृषकों को सलाह दी है कि बीमा कराते समय आधार संख्या, बैंक खाता विवरण, भूमि संबंधी अभिलेख तथा बोई गई फसल का सही विवरण उपलब्ध रखें तथा प्रीमियम जमा करने के उपरांत प्राप्त रसीद सुरक्षित रखें।उन्होंने समस्त कृषक बन्धुओं से अपील है कि 31 अगस्त 2026 की अंतिम तिथि का इंतजार न करते हुए समय से फसल बीमा कराकर अपनी फसल को संभावित प्राकृतिक जोखिमों से सुरक्षित
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