बस्ती। महादेव गैस एजेंसी के मैनेजर द्वारा पत्रकार से अभद्रता व गाली-गलौज करने का मामला सामने आया है। कोतवाली पुलिस ने कप्तानगंज थाना क्षेत्र के बरहपुर गांव निवासी पत्रकार लालू प्रसाद यादव की तहरीर पर महादेव गैस एजेंसी, मालवीय रोड के मैनेजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, पत्रकार लालू प्रसाद यादव पुत्र स्व0 रामबरन यादव 30 मई को एपीएन डिग्री कॉलेज मैदान में एलपीजी गैस लेने गए थे। आरोप है कि वहां गैस का मूल्य निर्धारित दर से अधिक लिया जा रहा था। जब लालू प्रसाद ने इस पर आपत्ति जताई तो एजेंसी के मैनेजर आगबबूला हो गए और उनके साथ अभद्र व्यवहार करने लगे।
इतना ही नहीं बल्कि मां-बहन की गाली, कनेक्शन ट्रांसफर की धमकी भी दी गई।
तहरीर में आरोप है कि मैनेजर ने सार्वजनिक स्थान पर अपशब्द कहे, मां-बहन की गालियां दीं और धमकी दी कि *”गैस कनेक्शन दूसरी एजेंसी में ट्रांसफर करा देंगे।” पीड़ित पत्रकार का कहना है कि इस घटना से उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है और वे मानसिक रूप से आहत हुए हैं। कोतवाली पुलिस ने तहरीर के आधार पर महादेव गैस एजेंसी के मैनेजर के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 352 – जानबूझकर अपमान करना* एवं धारा 351(2) – आपराधिक अभित्रास के तहत मुकदमा पंजीकृत किया है। पुलिस मामले की विवेचना कर रही है।
*बस्ती में गैस एजेंसी मैनेजर पर पत्रकार से अभद्रता का केस दर्ज, अधिक दाम लेने पर जताई थी आपत्ति*/ जिला संवाददाता देवानंद पांडेय
*बस्ती में गैस एजेंसी मैनेजर पर पत्रकार से अभद्रता का केस दर्ज, अधिक दाम लेने पर जताई थी आपत्ति*/ जिला संवाददाता देवानंद पांडेय
बस्ती। महादेव गैस एजेंसी के मैनेजर द्वारा पत्रकार से अभद्रता व गाली-गलौज करने का मामला सामने आया है। कोतवाली पुलिस ने कप्तानगंज थाना क्षेत्र के बरहपुर गांव निवासी पत्रकार लालू प्रसाद यादव की तहरीर पर महादेव गैस एजेंसी, मालवीय रोड के मैनेजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, पत्रकार लालू प्रसाद यादव पुत्र स्व0 रामबरन यादव 30 मई को एपीएन डिग्री कॉलेज मैदान में एलपीजी गैस लेने गए थे। आरोप है कि वहां गैस का मूल्य निर्धारित दर से अधिक लिया जा रहा था। जब लालू प्रसाद ने इस पर आपत्ति जताई तो एजेंसी के मैनेजर आगबबूला हो गए और उनके साथ अभद्र व्यवहार करने लगे।
इतना ही नहीं बल्कि मां-बहन की गाली, कनेक्शन ट्रांसफर की धमकी भी दी गई।
तहरीर में आरोप है कि मैनेजर ने सार्वजनिक स्थान पर अपशब्द कहे, मां-बहन की गालियां दीं और धमकी दी कि *”गैस कनेक्शन दूसरी एजेंसी में ट्रांसफर करा देंगे।” पीड़ित पत्रकार का कहना है कि इस घटना से उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है और वे मानसिक रूप से आहत हुए हैं। कोतवाली पुलिस ने तहरीर के आधार पर महादेव गैस एजेंसी के मैनेजर के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 352 – जानबूझकर अपमान करना* एवं धारा 351(2) – आपराधिक अभित्रास के तहत मुकदमा पंजीकृत किया है। पुलिस मामले की विवेचना कर रही है।






