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- संत कबीर नगर। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अमित कुमार सिंह ने बताया है कि सहायक अध्यापक, यू०पी०एस० मगहर कम्पोजिट, श्रीमती अंजुम अरा को अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत मगहर, जनपद संत कबीर नगर के द्वारा, जो खण्ड शिक्षा अधिकारी खलीलाबाद को सम्बोधित है, के द्वारा अवगत कराया है कि जनगणना 2027 के प्रथम चरण का दिनांक 24.04.2026 को प्रगणकों / सुपरवाईजरों का जनगणना प्रशिक्षण प्रभा देवी महाविद्यालय खलीलाबाद में नियत था, जिसकी सूचना पूर्व में ही नियुक्त प्रगणकों को प्राप्त करायी जा चुकी थी, किन्तु श्रीमती अंजुम अरा दिनांक 24.04.2026 को प्रगणकों / सुपरवाईजर प्रशिक्षण स्थान पर अनुपस्थित रही हैं। उनके द्वारा कर्मचारियों / नियुक्त प्रगणकों / सुपरवाईजरों द्वारा अधिनियम 1948 की धारा 11 का उल्लघंन किया गया है। जिसके अन्तर्गत 03 वर्ष तक कारागार की सजा व रू. 1000. 00 तक का जुर्माना का प्रावधान है। अतः उक्त के दृष्टिगत जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने श्रीमती अंजुम आरा से अपना स्पष्टीकरण 02 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया है कि आपको द्वारा दिये गये दायित्वों का निवर्हन क्यों नहीं किया गया। अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 एवं उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद कर्मचारी नियमावली 1973 में प्रावधानित एवं शासनादेश में वर्णित व्यवस्थानुसार विभागीय वैधानिक कार्यवाही सम्पादित कर दी जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होगी।
*जनगणना कार्य में लापरवाही बरतने को लेकर अध्यापक को किया गया कारण बताओ नोटिस जारी* जिला संवाददाता/ देवानंद पांडेय
*जनगणना कार्य में लापरवाही बरतने को लेकर अध्यापक को किया गया कारण बताओ नोटिस जारी* जिला संवाददाता/ देवानंद पांडेय
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- संत कबीर नगर। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अमित कुमार सिंह ने बताया है कि सहायक अध्यापक, यू०पी०एस० मगहर कम्पोजिट, श्रीमती अंजुम अरा को अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत मगहर, जनपद संत कबीर नगर के द्वारा, जो खण्ड शिक्षा अधिकारी खलीलाबाद को सम्बोधित है, के द्वारा अवगत कराया है कि जनगणना 2027 के प्रथम चरण का दिनांक 24.04.2026 को प्रगणकों / सुपरवाईजरों का जनगणना प्रशिक्षण प्रभा देवी महाविद्यालय खलीलाबाद में नियत था, जिसकी सूचना पूर्व में ही नियुक्त प्रगणकों को प्राप्त करायी जा चुकी थी, किन्तु श्रीमती अंजुम अरा दिनांक 24.04.2026 को प्रगणकों / सुपरवाईजर प्रशिक्षण स्थान पर अनुपस्थित रही हैं। उनके द्वारा कर्मचारियों / नियुक्त प्रगणकों / सुपरवाईजरों द्वारा अधिनियम 1948 की धारा 11 का उल्लघंन किया गया है। जिसके अन्तर्गत 03 वर्ष तक कारागार की सजा व रू. 1000. 00 तक का जुर्माना का प्रावधान है। अतः उक्त के दृष्टिगत जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने श्रीमती अंजुम आरा से अपना स्पष्टीकरण 02 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया है कि आपको द्वारा दिये गये दायित्वों का निवर्हन क्यों नहीं किया गया। अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 एवं उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद कर्मचारी नियमावली 1973 में प्रावधानित एवं शासनादेश में वर्णित व्यवस्थानुसार विभागीय वैधानिक कार्यवाही सम्पादित कर दी जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होगी।
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