संत कबीर नगर। थाना बखिरा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए सोशल मीडिया पर देवी देवताओं पर आपत्तिजनक पोस्ट कर के मामलें में अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, माननीय न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया गया
दिनाँक 24.05.2026 को पुलिस अधीक्षक संत कबीर नगर संदीप कुमार मीना के निर्देशन,
अपर पुलिस अधीक्षक संत कबीर नगर सुशील कुमार सिंह के मार्गदर्शन में क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद प्रियम राजशेखर पाण्डेय के पर्यवेक्षण में जनपद में शांति एवं कानून व्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखने तथा सोशल मीडिया पर भ्रामक व आपत्तिजनक गतिविधियों पर निगरानी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना बखिरा पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए सोशल मीडिया पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने के मामले में 01 अभियुक्त नाम पता अभिजीत पुत्र शिवदास, निवासी काटामान सिंह, थाना बखिरा,जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।
*घटना का संक्षिप्त विवरण:*
दिनांक 20.05.2026 को थाना बखिरा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम काटामान सिंह के निवासी अभिजीत (पुत्र शिवदास) द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हिन्दू देवी-देवताओं के सम्बन्ध में एक अत्यंत आपत्तिजनक पोस्ट किया गया था । इस आपत्तिजनक पोस्ट के कारण थाना स्थानीय में तनाव व्याप्त होने तथा लोक शांति व्यवस्था प्रभावित होने की गंभीर संभावना उत्पन्न हो गयी थी ।
*पुलिस द्वारा की गई त्वरित कार्यवाही:*
उक्त प्रकरण को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए थाना बखिरा पुलिस टीम द्वारा तत्काल तत्परता दिखाते हुए त्वरित विधिक कार्यवाही की गई । पुलिस द्वारा अभियुक्त अभिजीत (उपरोक्त) को क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु धारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस (BNSS) के अंतर्गत गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय रवाना गया ।
*न्यायालय द्वारा विधिक आदेश:*
गिरफ्तार किए गए अभियुक्त को माननीय न्यायालय उपजिलाधिकारी महोदय मेहदावल के समक्ष प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण की संवेदनशीलता, गंभीरता एवं लोक शांति व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा (जेल) में भेजने का आदेश पारित किया गया, जिसके क्रम में अभियुक्त को कारागार भेजा गया ।
*बखिरा पुलिस की आमजन से अपील:*
“बखिरा पुलिस समस्त आमजन व प्रबुद्ध नागरिकों से अपील करती है कि सोशल मीडिया का प्रयोग अत्यंत जिम्मेदारीपूर्वक करें । किसी भी धर्म, देवी-देवता, संप्रदाय अथवा समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली कोई भी आपत्तिजनक पोस्ट, टिप्पणी या वीडियो शेयर करने से पूरी तरह बचें । सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वाले तथा कानून एवं शांति व्यवस्था को भंग करने का प्रयास करने वाले शरारती तत्वों के विरुद्ध संतकबीरनगर पुलिस द्वारा कठोरतम विधिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।”
*थाना बखिरा पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर देवी- देवताओं पर आपत्तिजनक पोस्ट करने के मामले में अभियुक्त गिरफ्तार* जिला संवाददाता देवानंद पांडेय
*थाना बखिरा पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर देवी- देवताओं पर आपत्तिजनक पोस्ट करने के मामले में अभियुक्त गिरफ्तार* जिला संवाददाता देवानंद पांडेय
संत कबीर नगर। थाना बखिरा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए सोशल मीडिया पर देवी देवताओं पर आपत्तिजनक पोस्ट कर के मामलें में अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, माननीय न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया गया
दिनाँक 24.05.2026 को पुलिस अधीक्षक संत कबीर नगर संदीप कुमार मीना के निर्देशन,
अपर पुलिस अधीक्षक संत कबीर नगर सुशील कुमार सिंह के मार्गदर्शन में क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद प्रियम राजशेखर पाण्डेय के पर्यवेक्षण में जनपद में शांति एवं कानून व्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखने तथा सोशल मीडिया पर भ्रामक व आपत्तिजनक गतिविधियों पर निगरानी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना बखिरा पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए सोशल मीडिया पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने के मामले में 01 अभियुक्त नाम पता अभिजीत पुत्र शिवदास, निवासी काटामान सिंह, थाना बखिरा,जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।
*घटना का संक्षिप्त विवरण:*
दिनांक 20.05.2026 को थाना बखिरा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम काटामान सिंह के निवासी अभिजीत (पुत्र शिवदास) द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हिन्दू देवी-देवताओं के सम्बन्ध में एक अत्यंत आपत्तिजनक पोस्ट किया गया था । इस आपत्तिजनक पोस्ट के कारण थाना स्थानीय में तनाव व्याप्त होने तथा लोक शांति व्यवस्था प्रभावित होने की गंभीर संभावना उत्पन्न हो गयी थी ।
*पुलिस द्वारा की गई त्वरित कार्यवाही:*
उक्त प्रकरण को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए थाना बखिरा पुलिस टीम द्वारा तत्काल तत्परता दिखाते हुए त्वरित विधिक कार्यवाही की गई । पुलिस द्वारा अभियुक्त अभिजीत (उपरोक्त) को क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु धारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस (BNSS) के अंतर्गत गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय रवाना गया ।
*न्यायालय द्वारा विधिक आदेश:*
गिरफ्तार किए गए अभियुक्त को माननीय न्यायालय उपजिलाधिकारी महोदय मेहदावल के समक्ष प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण की संवेदनशीलता, गंभीरता एवं लोक शांति व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा (जेल) में भेजने का आदेश पारित किया गया, जिसके क्रम में अभियुक्त को कारागार भेजा गया ।
*बखिरा पुलिस की आमजन से अपील:*
“बखिरा पुलिस समस्त आमजन व प्रबुद्ध नागरिकों से अपील करती है कि सोशल मीडिया का प्रयोग अत्यंत जिम्मेदारीपूर्वक करें । किसी भी धर्म, देवी-देवता, संप्रदाय अथवा समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली कोई भी आपत्तिजनक पोस्ट, टिप्पणी या वीडियो शेयर करने से पूरी तरह बचें । सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वाले तथा कानून एवं शांति व्यवस्था को भंग करने का प्रयास करने वाले शरारती तत्वों के विरुद्ध संतकबीरनगर पुलिस द्वारा कठोरतम विधिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।”






