- मुकदमा दाखिल करने से पूर्व मध्यस्थता की प्रक्रिया अपनाकर विवादों का करें निपटारा

बहराइच । उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की मध्यस्थता और सुलह समिति के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बहराइच के सचिव ने आमजनमानस से अपील की है कि वह न्यायालयों में अपना मुकदमा दाखिल करने से पहले अपने विवादों के निस्तारण हेतु प्री-लिटिगेशन मध्यस्थता अर्थात् मुकदमा दाखिल करने से पूर्व मध्यस्थता की प्रक्रिया अपनायें। इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य आम जनता को लंबे और खर्चीले मुकदमों से बचाकर, मुकदमा दाखिल करने से पूर्व मध्यस्थता (प्री-लिटिगेशन) के माध्यम से विवादों का निपटारा कराया जाना है। सचिव द्वारा सुझाव दिया गया है कि मुकदमा दाखिल करने से पूर्व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बहराइच में संचालित सुलह समझौता केन्द्र में मध्यस्थता (प्री-लिटिगेशन) के माध्यम से अपने विवादों को आपसी सुलहवार्ता के माध्यम से निस्तारित कराये तथा आपसी विवादों के निपटारे से सम्बन्धित उक्त प्रक्रिया का अधिक से अधिक लाभ उठाये।






