
(संवाददाता पलिया कला/ बेनकाब भ्रष्टाचार न्यूज़ खीरी)
पलिया कलां-खीरी। श्रावण मास में शिवभक्त कांवड़ यात्रियों की आस्था और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से पीस कमेटी की बैठक में लिए गए सर्वसम्मत निर्णय का उल्लंघन करने वाले चार लोगों के विरुद्ध पलिया पुलिस ने निरोधात्मक कार्रवाई की है। पुलिस ने चारों आरोपितों को बीएनएसएस की धारा 170/126/135 के तहत कार्रवाई करते हुए न्यायालय भेज दिया।
पुलिस के अनुसार, श्रावण मास के दौरान आयोजित पीस कमेटी की बैठक में यह सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि शिवभक्तों के आवागमन वाले मार्ग तथा उसके आसपास किसी भी प्रकार का मीट, मछली, मुर्गा, अंडा अथवा अन्य नॉनवेज सामग्री न तो बेची जाएगी और न ही रखी जाएगी। इस संबंध में सभी संबंधित लोगों को पहले ही स्पष्ट रूप से अवगत करा दिया गया था।
इसके बावजूद मोहल्ला बरबंडा निवासी मो. शमी व सादिक, तथा मोहल्ला माहीगिरान निवासी रसूल अहमद एवं वाहिद द्वारा उक्त निर्णय का उल्लंघन किए जाने की शिकायतें सामने आईं। पुलिस का कहना है कि इससे आमजन में आक्रोश की स्थिति बनने लगी थी और शांति व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका उत्पन्न हो गई थी।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. ख्याति गर्ग के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) के पर्यवेक्षण, क्षेत्राधिकारी पलिया के मार्गदर्शन तथा प्रभारी निरीक्षक शिवाजी दुबे के नेतृत्व में थाना पलिया पुलिस ने चारों व्यक्तियों के विरुद्ध बीएनएसएस की धारा 170/126/135 के अंतर्गत निरोधात्मक कार्रवाई करते हुए आवश्यक विधिक प्रक्रिया पूरी कर न्यायालय भेज दिया।
कार्रवाई करने वाली पुलिस टीम में कस्बा चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक विवेक कुमार त्रिपाठी, कांस्टेबल सुनील रावत, कृष्ण मुरारी एवं सोनू शामिल रहे।
नॉनवेज बिक्री के उल्लंघन में चार पर पुलिस की कार्रवाई* *पीस कमेटी की बैठक में सख्ती के बावजूद किय जा रहा था उल्लंघन।*
नॉनवेज बिक्री के उल्लंघन में चार पर पुलिस की कार्रवाई* *पीस कमेटी की बैठक में सख्ती के बावजूद किय जा रहा था उल्लंघन।*

(संवाददाता पलिया कला/ बेनकाब भ्रष्टाचार न्यूज़ खीरी)
पलिया कलां-खीरी। श्रावण मास में शिवभक्त कांवड़ यात्रियों की आस्था और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से पीस कमेटी की बैठक में लिए गए सर्वसम्मत निर्णय का उल्लंघन करने वाले चार लोगों के विरुद्ध पलिया पुलिस ने निरोधात्मक कार्रवाई की है। पुलिस ने चारों आरोपितों को बीएनएसएस की धारा 170/126/135 के तहत कार्रवाई करते हुए न्यायालय भेज दिया।
पुलिस के अनुसार, श्रावण मास के दौरान आयोजित पीस कमेटी की बैठक में यह सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि शिवभक्तों के आवागमन वाले मार्ग तथा उसके आसपास किसी भी प्रकार का मीट, मछली, मुर्गा, अंडा अथवा अन्य नॉनवेज सामग्री न तो बेची जाएगी और न ही रखी जाएगी। इस संबंध में सभी संबंधित लोगों को पहले ही स्पष्ट रूप से अवगत करा दिया गया था।
इसके बावजूद मोहल्ला बरबंडा निवासी मो. शमी व सादिक, तथा मोहल्ला माहीगिरान निवासी रसूल अहमद एवं वाहिद द्वारा उक्त निर्णय का उल्लंघन किए जाने की शिकायतें सामने आईं। पुलिस का कहना है कि इससे आमजन में आक्रोश की स्थिति बनने लगी थी और शांति व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका उत्पन्न हो गई थी।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. ख्याति गर्ग के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) के पर्यवेक्षण, क्षेत्राधिकारी पलिया के मार्गदर्शन तथा प्रभारी निरीक्षक शिवाजी दुबे के नेतृत्व में थाना पलिया पुलिस ने चारों व्यक्तियों के विरुद्ध बीएनएसएस की धारा 170/126/135 के अंतर्गत निरोधात्मक कार्रवाई करते हुए आवश्यक विधिक प्रक्रिया पूरी कर न्यायालय भेज दिया।
कार्रवाई करने वाली पुलिस टीम में कस्बा चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक विवेक कुमार त्रिपाठी, कांस्टेबल सुनील रावत, कृष्ण मुरारी एवं सोनू शामिल रहे।






