रमाकांत पांडे ब्यूरो चीफ
बेनकाब भ्रष्टाचार
अंबेडकर नगर
*सपोर्ट टू पूअर प्रिजनर्स योजना के अंतर्गत जनपद अम्बेडकरनगर में गठित अधिकार प्राप्त समिति द्वारा बैठक का आयोजन*
जिला कारागार अम्बेडकरनगर में निरूद्ध गरीब एवं निर्धन बंदियों की रिहाई के सम्बन्ध में आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने हेतु भारत सरकार द्वारा संचालित सपोर्ट टू पूअर प्रिजनर्स योजना के अंतर्गत जनपद अम्बेडकरनगर में गठित अधिकार प्राप्त समिति द्वारा बैठक आयोजन किया गया तथा समिति द्वारा गरीब एवं निर्धन बंदियों को रिहाई हेतु आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया गया। इस बैठक में नीलम वर्मा, सचिव (पूर्णकालिक) जि०वि० से०प्रा०, डा० तेजवीर सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, पूर्वी एवं शिवमूरत सिंह, कारागार अधीक्षक उपस्थित थे जिला कारागार अम्बेडकरनगर में अम्बेडकरनगर में नशे के दुष्प्रभाव के प्रति जागरूकता, यू०टी०आर०सी० अभियान एवं मध्यस्थता प्रक्रिया का महत्व, विषयों पर नीलम वर्मा, सचिव (पूर्णकालिक), जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर द्वारा विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन एवं जिला कारागार का निरीक्षण किया गया। इस विधिक साक्षरता शिविर में नीलम वर्मा, सचिव (पूर्णकालिक) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर, डा० तेजवीर सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, पूर्वी, शिवमूरत सिंह, कारागार अधीक्षक विजय लक्ष्मी सिंह, जेलर तेजवीर सिंह, डिप्टी जेलर,शीतल जैसवाल, डिप्टी जेलर, जि०वि०से०प्रा० के कर्मचारी, जिला कारागार अम्बेडकरनगर के कर्मचारीगण एवं बन्दियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।शिविर को सम्बोधित करते हुए नीलम वर्मा, सचिव (पूर्णकालिक) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर द्वारा नशे के सेवन से होने वाले जानलेवा दुष्प्रभाव एवं उससे होने वाले सामाजिक आर्थिक एवं शारीरिक नुकसान के विषय में बताया गया एवं उससे बचाव की बात भी की गई एवं विचाराधीन बंदियों की रिहाई हेतु चल रहे यू०टी०आर०सी० अभियान के बारे में, मध्यस्थता प्रक्रिया के लाभ के बारे में, लोक अदालतों के महत्व तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा चलाए जा रहे मध्यस्थता अभियान (समाधान समारोह) के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान की गई। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जेलर जिला कारागार अम्बेडकरनगर को निर्देशित किया गया कि यदि बीएनएसएस 479 से सम्बन्धित कोई भी विचाराधीन बन्दी जिला कारागार अम्बेडकरनगर में बन्द है तो उनकी सूचना से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर को ससमय अवगत करायें जिससे आवश्यक कार्यवाही करते हुये सम्बन्धित बन्दी को रिहाई का प्रयास किया जा सके।कारागार निरीक्षण के दौरान सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर द्वारा बन्दियों से वार्ता करते हुये भोजन व स्वास्थय के सम्बन्ध में पूछा गया तथा उनके मुकदमे की स्थिति निःशुल्क अधिवक्ताओं द्वारा की जा रही पैरवी के सम्बन्ध में जानकारी ली गई। सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जेलर को जेल परिसर की स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिये जाने हेतु निर्देशित किया गया एवं बन्दियों की अस्वस्थता की अवस्था में अविलम्ब चिकित्सा सुविधा दिलवाये जाने हेतु एवं तेज गर्मी से बचाव के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करवाए जाने हेतु निर्देशित किया गया, एवं कहा गया कि यदि किसी भी बन्दी को निःशुल्क विधिक सहायता अथवा निःशुल्क अधिवक्ता की आवश्यकता है अथवा ऐसे बंदी जो न्यायालय से जमानत होने के पश्चात जमानतदार के अभाव के कारण रिहा नहीं हो पा रहे हैं तो उनके भी आवेदन ससमय कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अम्बेडकरनगर में प्रेषित करना सुनिश्चित करें, जिससे अग्रिम आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।
रमाकांत पांडे ब्यूरो चीफ बेनकाब भ्रष्टाचार अंबेडकर नगर *सपोर्ट टू पूअर प्रिजनर्स योजना के अंतर्गत जनपद अम्बेडकरनगर में गठित अधिकार प्राप्त समिति द्वारा बैठक का आयोजन*
रमाकांत पांडे ब्यूरो चीफ बेनकाब भ्रष्टाचार अंबेडकर नगर *सपोर्ट टू पूअर प्रिजनर्स योजना के अंतर्गत जनपद अम्बेडकरनगर में गठित अधिकार प्राप्त समिति द्वारा बैठक का आयोजन*
रमाकांत पांडे ब्यूरो चीफ
बेनकाब भ्रष्टाचार
अंबेडकर नगर
*सपोर्ट टू पूअर प्रिजनर्स योजना के अंतर्गत जनपद अम्बेडकरनगर में गठित अधिकार प्राप्त समिति द्वारा बैठक का आयोजन*
जिला कारागार अम्बेडकरनगर में निरूद्ध गरीब एवं निर्धन बंदियों की रिहाई के सम्बन्ध में आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने हेतु भारत सरकार द्वारा संचालित सपोर्ट टू पूअर प्रिजनर्स योजना के अंतर्गत जनपद अम्बेडकरनगर में गठित अधिकार प्राप्त समिति द्वारा बैठक आयोजन किया गया तथा समिति द्वारा गरीब एवं निर्धन बंदियों को रिहाई हेतु आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया गया। इस बैठक में नीलम वर्मा, सचिव (पूर्णकालिक) जि०वि० से०प्रा०, डा० तेजवीर सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, पूर्वी एवं शिवमूरत सिंह, कारागार अधीक्षक उपस्थित थे जिला कारागार अम्बेडकरनगर में अम्बेडकरनगर में नशे के दुष्प्रभाव के प्रति जागरूकता, यू०टी०आर०सी० अभियान एवं मध्यस्थता प्रक्रिया का महत्व, विषयों पर नीलम वर्मा, सचिव (पूर्णकालिक), जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर द्वारा विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन एवं जिला कारागार का निरीक्षण किया गया। इस विधिक साक्षरता शिविर में नीलम वर्मा, सचिव (पूर्णकालिक) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर, डा० तेजवीर सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, पूर्वी, शिवमूरत सिंह, कारागार अधीक्षक विजय लक्ष्मी सिंह, जेलर तेजवीर सिंह, डिप्टी जेलर,शीतल जैसवाल, डिप्टी जेलर, जि०वि०से०प्रा० के कर्मचारी, जिला कारागार अम्बेडकरनगर के कर्मचारीगण एवं बन्दियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।शिविर को सम्बोधित करते हुए नीलम वर्मा, सचिव (पूर्णकालिक) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर द्वारा नशे के सेवन से होने वाले जानलेवा दुष्प्रभाव एवं उससे होने वाले सामाजिक आर्थिक एवं शारीरिक नुकसान के विषय में बताया गया एवं उससे बचाव की बात भी की गई एवं विचाराधीन बंदियों की रिहाई हेतु चल रहे यू०टी०आर०सी० अभियान के बारे में, मध्यस्थता प्रक्रिया के लाभ के बारे में, लोक अदालतों के महत्व तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा चलाए जा रहे मध्यस्थता अभियान (समाधान समारोह) के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान की गई। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जेलर जिला कारागार अम्बेडकरनगर को निर्देशित किया गया कि यदि बीएनएसएस 479 से सम्बन्धित कोई भी विचाराधीन बन्दी जिला कारागार अम्बेडकरनगर में बन्द है तो उनकी सूचना से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर को ससमय अवगत करायें जिससे आवश्यक कार्यवाही करते हुये सम्बन्धित बन्दी को रिहाई का प्रयास किया जा सके।कारागार निरीक्षण के दौरान सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर द्वारा बन्दियों से वार्ता करते हुये भोजन व स्वास्थय के सम्बन्ध में पूछा गया तथा उनके मुकदमे की स्थिति निःशुल्क अधिवक्ताओं द्वारा की जा रही पैरवी के सम्बन्ध में जानकारी ली गई। सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जेलर को जेल परिसर की स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिये जाने हेतु निर्देशित किया गया एवं बन्दियों की अस्वस्थता की अवस्था में अविलम्ब चिकित्सा सुविधा दिलवाये जाने हेतु एवं तेज गर्मी से बचाव के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करवाए जाने हेतु निर्देशित किया गया, एवं कहा गया कि यदि किसी भी बन्दी को निःशुल्क विधिक सहायता अथवा निःशुल्क अधिवक्ता की आवश्यकता है अथवा ऐसे बंदी जो न्यायालय से जमानत होने के पश्चात जमानतदार के अभाव के कारण रिहा नहीं हो पा रहे हैं तो उनके भी आवेदन ससमय कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अम्बेडकरनगर में प्रेषित करना सुनिश्चित करें, जिससे अग्रिम आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।






